नई दिल्ली। सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य की माल ढुलाई के लिए ई-वे बिल को अनिवार्य करने का निर्णय तकनीकी दिक्कतों की वजह से टाल दिया।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रावधानों के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ढुलाई के लिए ई-वे बिल गुरुवार से अनिवार्य किया जाने वाला था।
केंद्रीय आयात एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट किया, 'शुरुआती तकनीकी दिक्कतों के कारण ईवे बिल निकालने में हो रही परेशानियों के कारण इसकी परीक्षण अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अनिवार्य किये जाने की तिथि आगे अधिसूचित की जाएगी।'
ई-वे बिल का 14 दिनों का परीक्षण 17 जनवरी से शुरू हुआ था। इस अवधि के दौरान ट्रांसपोर्टरों ने जीएसटी नेटवर्क पोर्टल से 2.84 लाख ईवे बिल निकाले था। (भाषा)