नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 37ए के तहत द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के सांसद गौतम सीगामणि की 8.6 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी।
जब्त की गई संपत्ति में कृषि योग्य भूमि, तमिलनाडु में व्यावसायिक तथा रिहायशी इमारतों के अलावा बैंक खातों और शेयर के रूप में मौजूद संपत्ति शामिल है।
ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, इस संबंध में उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही सीगामणि ने अवैध रूप से विदेशी मुद्रा हासिल की है। द्रमुक नेता ने फेमा कानून की धारा चार का उल्लंघन किया है।
जांच में यह पता चला है कि मार्च 2008 में सीगामणि ने एक भारतीय नागरिक के रूप में रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही जकार्ता की कंपनी एक्सल मेगिंडो में 2,45,000 शेयर खरीदने के लिए एक लाख अमेरिकी डॉलर और संयुक्त अरब अमीरात की यूनिवर्सल बिजनेस में 55 हजार अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था। द्रमुक नेता ने फेमा कानून की धारा चार का उल्लंघन किया है।(वार्ता)