नई दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस 1995) के अंतर्गत पात्र पेंशनभोगी ज्यादा पेंशन की योजना का लाभ लेने के लिए अब 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के लिए इस योजना की अंतिम तिथि पहले 3 मार्च, 2023 थी।
श्रम मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि अब कर्मियों/नियोक्ताओं के संघ, चेयरमैन की मांग पर केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने ऐसे कर्मियों से आवेदन लेने की अंतिम तिथि बढ़ाकर तीन मई, 2023 करने का निर्णय लिया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह EPFO ने इसकी प्रक्रिया का ब्योरा जारी किया था। ब्योरे के मुताबिक अंशधारक और नियोक्ता संयुक्त रूप से कर्मचारी पेंशन योजना यान EPS के तहत ऊंची पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा था।
इससे पहले 22 अगस्त, 2014 को पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6 हजार 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 15 हजार 000 रुपए प्रतिमाह करने का फैसला किया गया था।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala