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आयकर छूट पर रोक संबंधी याचिका की त्वरित सुनवाई नहीं

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नई दिल्ली , शुक्रवार, 23 दिसंबर 2016 (20:10 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को आयकर में छूट पर रोक संबंधी याचिका की त्वरित सुनवाई से गुरुवार को इंकार कर दिया और इसके लिए 11 जनवरी 2017 की तारीख मुकर्रर की।
याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13 ए और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत राजनीतिक दलों को आयकर में छूट दिए जाने के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी है। 
 
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय विशेष पीठ ने पेशे से वकील शर्मा की याचिका की त्वरित सुनवाई से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि ये पुराने कानून हैं और उसे शीतकालीन छुट्टी के दौरान इस मामले की त्वरित सुनवाई करने की जरूरत नहीं नजर आ रही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब आम आदमी से कर वसूला जाता है तो राजनीतिक दलों को आयकर से छूट क्यों दी जाती है? (वार्ता)

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