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सोना रखने के निर्देशों पर सरकार ने दी सफाई

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, गुरुवार, 1 दिसंबर 2016 (22:48 IST)
नई दिल्ली। कालाधन पर लगाम लगाने की नीति के तहत एक के बाद एक घोषणाएं कर रही मोदी सरकार ने जेवर या सोना रखने संबंधी नई घोषणा की है। इस घोषणा के बाद लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। सोने को लेकर वित्त मंत्रालय ने निर्देशों को स्पष्ट किया है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सोने पर मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के बिंदुओं को ट्वीट किया है। वित्तमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि सोने के आभूषणों के संबंध में संदेह को दूर करने के लिए वर्तमान आयकर कानून के मुख्य बिंदु। 
 
इन बिंदुओं के मुताबिक
 
- किसी भी व्यक्ति द्वारा पैतृक सहित आय के स्पष्ट स्रोत से प्राप्त स्वर्ण आभूषण या गहने रखने की कोई सीमा नहीं।
- 11.5.1994 के सर्कुलर के माध्यम से सोने और आभूषण की जब्ती के विषय में निर्देश जारी किए गए हैं। 
 
- विवाहित महिला से 500 ग्राम, अविवाहित महिला से 250 ग्राम तथा परिवार के प्रति पुरुष सदस्‍य से 100 ग्राम तक सोने के आभूषणों तथा गहनों की जब्‍ती नहीं की जाएगी। उस स्थिति में भी जब सरसरी तौर पर यह निर्धारित की आय रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता।
 
-  तलाशी करने वाले अधिकारी को परिवार के रस्मो-रिवाज और परंपरा आधारित उच्च मात्रा के स्वर्ण आभूषण को जब्त नहीं करने का विवेकाधिकार प्राप्त है।

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