नई दिल्ली। 2020 शुरू होने में अब मात्र 2 दिन का समय शेष हैं। 1 जनवरी 2020 से आपके लिए कई चीजें बदल जाएंगी। इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आपको हर हाल में 31 दिसंबर 2019 तक निपटा लेना चाहिए। आइए डालते हैं ऐसे ही 4 कामों पर एक नजर...
PAN कार्ड को आधार से जोड़े : 31 दिसंबर से पहले आप पैन कार्ड को आधार से जरूर जोड़ लें। आयकर विभाग ने कहा कि बेहतर कल के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें। सूचना में कहा गया है कि पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है।
इनकम टैक्स रिटर्न : अगर आपने 2018-2019 का अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आप 5 हजार का जुर्माना भरकर 31 दिसंबर तक यह काम निपटा लें। अगर आपने 31 तक रिटर्न नहीं भरा तो आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। वैसे आप 10 हजार का जुर्माना भरकर 31 मार्च तक अपना रिटर्न भर सकते हैं।
सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी से जुड़े विवाद : अगर सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी से जुड़ा कोई विवाद है तो 31 दिसंबर 2019 से पहले इसके समाधान के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें। विवादों का निपटारा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक स्कीम को शुरू की है, जिसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 है।
SBI का एटीएम कार्ड : एसबीआई बैंक ने ट्वीट कर कहा है कि ग्राहक अपने पुराने मैग्नेटिक एटीएम-डेबिट कार्ड को बदलवा लें। ग्राहकों को यह काम 31 दिसंबर 2019 तक करना है क्योंकि वह नए साल से अपने पुराने एटीएम-डेबिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाएंगे।