Publish Date: Tue, 18 Jul 2017 (22:48 IST)
Updated Date: Tue, 18 Jul 2017 (22:53 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि पांच सितारा होटल सहित किसी भी होटल में प्रति कमरे किराया यदि 7500 रुपए दैनिक से कम है तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इसी वजह जीएसटी की लागू दर निर्धारित करने के लिए होटलों की स्टार रेटिंग अप्रासंगिक हो गई है। इसमें कहा गया है कि पांच सितारा होटलों को 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने से संबंधित भ्रमित करने वाली रिपोर्ट मिल रही है, चाहे उसके प्रति कमरे किराए की दर कुछ भी हो।
इस संदर्भ में सरकार ने यह स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि पांच सितारा होटलों सहित किसी भी होटल में प्रति कमरे किराए की दर सूची यदि 7,500 रुपए प्रति कमरे दैनिक से कम है तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसलिए जीएसटी की लागू दर निर्धारित करने के लिए होटलों की स्टार रेटिंग अप्रासंगिक है। (वार्ता)