नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई को कहा कि वह फ्लिपकार्ट (Flipkart) के खिलाफ प्रभावशाली स्थिति का उपयोग करने को लेकर जांच शुरू करे।
एनसीएलएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इस संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के पिछले आदेश पर रोक लगा दी। इससे पहले सीसीआई ने अपने पिछले आदेश में ई-कॉमर्स क्षेत्र की बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट को प्रभावशाली स्थिति का उपयोग कर अनुचित व्यवहार के आरोप से दोषमुक्त कर दिया था।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीसीआई को निर्देश दिया कि वह अपने महानिदेशक से आरोपों की जांच करने के लिए कहे। पीठ ने कहा, हम सीसीआई के आदेश पर रोक लगा रहे हैं। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि निष्पक्ष व्यापार नियामक को फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया जाता है।
एनसीएलएटी ने कहा कि अखिल भारतीय विक्रेता संघ (एआईओवीए) ने अपना पक्ष अच्छी तरह रखा है। सीसीआई ने 6 नवंबर 2018 को आदेश जारी करते हुए कहा था कि फ्लिपकार्ट और अमेजन ने प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग के एआईओवीए के आरोपों को खारिज कर दिया था।