नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने झारखंड में 1999 में कोयला खदान आवंटन में अनियमितताओं के एक मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिलीप रे को सोमवार को 3 साल की सजा सुनाई। दिलीप रे अटलबिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला मंत्री थे।
विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम और कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी लिमिटिड (सीटीएल) के निदेशक महेन्द्र कुमार अग्रवाल को भी 3-3 साल की सजा सुनाई। अदालत ने इन सभी पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने दोषी पाए गई सीएलटी पर 60 लाख रुपए और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटिड (सीएमएल) पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।