नई दिल्ली। सरकार ने आगामी खरीफ बुवाई सत्र से फसल बीमा पॉलिसी सुविधा का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। कृषि मंत्रालय ने ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी कर पहली अप्रैल से इस नियम का अनुपालन करने को कहा है।
निर्देश में कहा गया है कि भारत सरकार ने यह अधिसूचित किया है कि खरीफ 2017 से कृषि विभाग के प्रशासन या क्रियान्वयन वाली फसल बीमा योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार सत्यापन जरूरी होगा या आधार होने का प्रमाण देना होगा।
इसमें कहा गया है कि बैंकों से कहा गया है कि वे रिण की मंजूरी-नवीकरण-वितरण-निरीक्षण के समय आधार सत्यापन कार्ड देने के लिए किसानों को कहें। ऐसे किसान जिनका अभी तक आधार के अंतर्गत नामांकन नहीं हुआ है, उन्हें आधार लेना होगा। राज्य सरकार को लाभार्थियों के लिए नामांकन की व्यवस्था करनी होगी।
किसी व्यक्ति को आधार कार्ड मिलने तक किसी भी फसल बीमा योजना का लाभ बैंक की पासबुक, आधार में नामांकन की पर्ची, मतदाता पहचान पत्र या मनरेगा रोजगार कार्ड के जरिये लिया जा सकता है।
किसान आधार के लिए आग्रह की प्रति के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकते हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि इन दस्तावेजों को राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। (भाषा)