दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू हो गई हैं। एहतियातन वर्क फ्रॉम होम को मंजूरी दी गई है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में फैली जहरीली हवा साफ होने का नाम नहीं ले रही है। पूरा आसमान सफेद धुंध की चादर से ढका हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्ट (AQI) लगातार 400 के पार है। दिल्ली सरकार ने कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के तहत राजधानी के प्राइवेट दफ्तरों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है।
इसके तहत अब प्राइवेट ऑफिसेज 50% कर्मचारियों के साथ ऑन-साइट काम करेंगे और बाकी कर्मचारी वर्क-फ्रॉम-होम करे सकेंगे। यह कदम एहतियात के तौर पर लिया गया है ताकि प्रदूषण की स्थिति को संतुलित किया जा सके। राजधानी के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहर घने प्रदूषण की चादर में ढके हुए हैं।
वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रैप की पाबंदियों को और सख्त करने का फैसला किया गया है। इसके तहत ग्रैप-III में ग्रैप-IV की कुछ पाबंदियों को शामिल करने की सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के सुझाए गए शॉर्ट-टर्म उपायों के तहत ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के नियमों में बदलाव की अनुमति दे दी है।
अब GRAP के पहले चरण में ही कड़े नियम लागू किए जाएंगे और हर चरण के नियमों को कड़ा कर दिया जाएगा। सके तहत ग्रैप-III में ग्रैप-IV की कुछ पाबंदियों को शामिल करने की सलाह दी गई है। इसमें वर्क फ्रॉम होम की भी सलाह भी शामिल है। इससे प्रदूषण के स्तर को कम करने में कुछ मदद मिलेगी। Edited by : Sudhir Sharma