श्रीनगर। वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई से कार्यान्वयन के बाद सामान्य उपभोग का सामान मसलन केश तेल, साबुन और टूथपेस्ट सस्ते हो जाएंगे, साथ ही बिजली की दरें भी घटेंगी। जीएसटी परिषद ने अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है।
परिषद की इस दो दिवसीय बैठक के पहले दिन छह चीजों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की कर दर तय कर दी है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि सात प्रतिशत वस्तुओं को छूट सूची में रखा गया है जबकि 14 प्रतिशत वस्तुओं को पांच प्रतिशत के सबसे कम दर वाले दायरे में रखा गया है। वहीं 17 प्रतिशत वस्तुओं को 12 प्रतिशत कर दायरे में, 43 प्रतिशत वस्तुओं को 18 प्रतिशत कर स्लब में जबकि 19 प्रतिशत वस्तुओं को 28 प्रतिशत के उच्चतम कर दायरे में रखा गया है।
इन वस्तुओं के घटेंगे दाम : जीएसटी परिषद की चल रही बैठक में जो फैसला किया गया है उसके अनुसार केश तेल, साबुन व टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत की जीएसटी या एकल राष्ट्रीय बिक्रीकर दर लागू होगी। इन उत्पादों पर इस समय कुल मिलाकर 22-24 प्रतिशत कर लगता है। कोयले पर कर की दर पांच प्रतिशत होगी, जबकि अभी इस पर 11.69 प्रतिशत का कर लगता है। इससे बिजली उत्पादन सस्ता होगा।
एसी और रेफ्रिजरेटर पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा, वहीं जीवनरक्षक दवाओं को पांच प्रतिशत के कर स्लैब में रखा गया है। सभी पूंजीगत सामान के लिए कर की दर 18 प्रतिशत होगी, जो अभी 28 प्रतिशत है। दूध व दही को कराधान से छूट जारी रहेगी।
दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, काफी (इंस्टेंट काफी के अलावा) व खाद्य तेलों पर पांच प्रतिशत की सबसे कम कर दर लगेगी जो कि लगभग मौजूदा स्तर पर ही है।
जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद विशेषकर गेहूं व चावल सहित अनाजों की कीमतों में कमी आएगी क्योंकि इन्हें जीएसटी से छूट दी गई है। फिलहाल कुछ राज्य इन पर मूल्यवर्धित कर लगाते हैं।
यह होगा महंगा : कारों पर जीएसटी की सबसे उंची दर लगेगी। इसके अलावा इस पर एक से 15 प्रतिशत का उपकर भी लगेगा। छोटी कारों पर 28 प्रतिशत की उपरी कर दर के साथ एक प्रतिशत का उपकर लगेगा। मध्यम आकार की कारों पर तीन प्रतिशत का उपकर और लग्जरी कारों पर 15 प्रतिशत का उपकर लगेगा। बोतलबंद पेय पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा। महंगी धातुएं और मिठाई के दाम भी बढ़ेंगे।
आज होगा इन वस्तुओं का फैसला : वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि हमने ज्यादातर वस्तुओं के लिए कर दरों व छूट सूची को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने कहा कि बैठक के पहले दिन 1211 में से छह को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं के लिए जीएसटी दर तय कर ली गई। परिषद आज सोना, फुटवियर, ब्रांडेड आइटम व बीड़ी के लिए कर की दर तय करेगी। उन्होंने कहा, 'बाकी के लिए दरों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसी तरह पैकेज्ड खाद्य वस्तुओं के लिए जीएसटी अभी तय की जानी है।