नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और उनके चालक की पीट-पीटकर की गई हत्या की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराए जाने संबंधी याचिका की सुनवाई 2 सप्ताह के लिए बुधवार को स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह मामले में दूसरा आरोप पत्र दाखिल करे।
इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और रिट याचिकाओं के लंबित रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। (वार्ता)