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Rau's IAS कोचिंग हादसा : दिल्ली हाईकोर्ट ने जुर्माने का आदेश किया खारिज, हादसे में 3 छात्रों की हुई थी मौत

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 30 जनवरी 2025 (17:41 IST)
IAS coaching incident : दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल जुलाई में 'राउज आईएएस स्टडी सर्किल' के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 छात्रों की मौत होने के मामले में अधीनस्थ अदालत के उस निर्देश को गुरुवार को खारिज कर दिया जिसमें शैक्षणिक संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अभिषेक गुप्ता को अंतरिम जमानत के समय 2.5 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा गया था। मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई 2024 को भारी बारिश के बाद राउज आईएएस स्टडी सर्किल वाली इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई थी।
 
न्यायमूर्ति विकास महाजन ने स्पष्ट किया कि जमानत पर निर्णय अधीनस्थ अदालत स्वयं उसके गुण-दोष के आधार पर  लेगी। आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि 2.5 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त को खारिज किया जाना  चाहिए, क्योंकि सह-आरोपियों को रेडक्रॉस के पास भी 5 करोड़ रुपए जमा करने का इसी प्रकार का निर्देश दिया गया था जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
अदालत ने आदेश दिया कि परिस्थितियों और उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए... 23 सितंबर, 2024 के आदेश की शर्त। जिसके तहत याचिकाकर्ता को 2.5 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया गया था, को रद्द किया जाता है।
 
गुप्ता के वकील ने अदालत से यह भी कहा कि अन्य सह-आरोपियों यानी बेसमेंट के मालिकों को दी गई अंतरिम जमानत की पुष्टि उच्च न्यायालय ने की है और उन्हें स्वैच्छिक योगदान के रूप में दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) में 5 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया है।
 
मृतकों के परिजनों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और कहा कि उन्होंने अंतरिम जमानत आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। हालांकि अदालत ने कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। अदालत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जो भी कहा है, मैं वही कहूंगा और उसे अधीनस्थ अदालत को वापस भेजूंगा। आप इस बात को आधार नहीं बना सकते कि आप 'हाईप्रोफाइल' मामलों में व्यस्त थे।
मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई 2024 को भारी बारिश के बाद राउज आईएएस स्टडी सर्किल वाली इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों उत्तरप्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) की मौत हो गई थी।
 
अधीनस्थ अदालत ने पिछले साल 23 सितंबर को कोचिंग संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक गुप्ता और इसके समन्वयक देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दी थी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने गुप्ता को 30 नवंबर तक रेडक्रॉस सोसाइटी के पास 2.5 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश भी दिया था।(भाषा)
Edited By : Chetan Gour

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