नई दिल्ली। नोटबंदी के सख्त कदम के बाद केंद्र सरकार अब अघोषित आय वालों पर शिकंजा कसने जा रही है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आयकर संशोधन बिल पेश किया। जेटली द्वारा पेश किए गए इस संशोधन बिल में सरकार ने अघोषित आय पर टैक्स, सरचार्ज और पेनल्टी लगाने का कड़ा प्रस्ताव दिया है। यदि यह बिल संसद में पास हो गया तो अघोषित आय के तहत बैंक में धन जमा करवाने वालों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जानते हैं प्रमुख बिंदु-
- 31 दिसंबर तक पुराने नोट बैंकों में जमा हो जाने चाहिए। 2.50 लाख रुपए से ज़्यादा जमा की गई तो आयकर अधिकारी उसकी जांच करेंगे।
- जो लोग यह मान लेंगे कि उन्होंने काला धन (या ऐसा पैसा, जिस पर उन्होंने टैक्स नहीं दिया है) खाते में जमा कराया है, उस पर उन्हें टैक्स के साथ-साथ 60 प्रतिशत जुर्माना भी देना होगा।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के तहत लोग कुल नकदी का 50 प्रतिशत देकर पैसा खाते में जमा करा सकते हैं।
- इसमें 30 प्रतिशत टैक्स, 10 प्रतिशत जुर्माना और 10 प्रतिशत गरीब कल्याण सेस शामिल है। कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत ही खाता धारक को तुरंत मिल पाएगा।
- बाकी का 25 प्रतिशत सरकार एक विशेष नए फंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में चार साल तक खर्च करेगी।
- छापेमारी में जो रुपया मिलेगा, उसका 85 प्रतिशत टैक्स और जुर्माना में चला जाएगा, सिर्फ 15 प्रतिशत खाताधारकों को मिलेगा।
- अगर छापे में मिली राशि का स्रोत पता चल जाता है, तो नियमित टैक्स के साथ 30 प्रतिशत जुर्माना लगेगा, अगर नहीं तो जुर्माना 60 प्रतिशत होगा।