नई दिल्ली। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी या पुत्रवधू को हस्तांतरित की जाने वाली संपत्ति से होने वाली आमदनी को आय में शामिल नहीं किया जाए।
महिला एवं बाल राज्यमंत्री वीरेन्द्र कुमार ने गुरुवार को पूरक सवालों के जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है कि महिलाओं को यह राहत प्रदान करने के लिए आयकर कानून में संशोधन किया जाए।
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय उनके मंत्रालय के अनुरोध पर विचार कर रहा है। उन्होंने हालांकि कहा कि इस प्रकार के संशोधन आमतौर पर बजट के समय में ही किए जाते हैं। (भाषा)