नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि कोविड-19 से जुड़ी परेशानियों के चलते जुलाई में हुई सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट) परीक्षा में शामिल नहीं हुए उम्मीदवार कोई मौका नहीं गंवाएंगे। शीर्ष न्यायालय परीक्षा में शामिल नहीं होने का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली एक अर्जी पर सुनवाई कर रहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से इस पर संस्थान को एक प्रतिवेदन देने को कहा है।
आईसीएआई के वकील ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ से कहा कि प्रतिवेदन पर 2 सप्ताह के अंदर एक उपयुक्त फैसला लिया जाएगा। संस्थान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्त रामजी श्रीनिवास ने पीठ से कहा कि शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुरूप जुलाई में हुई परीक्षा में शामिल नहीं हुए उम्मीदवार मौका नहीं गंवाएंगे। पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि जो लोग परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे, वे एक मौका गंवा देंगे। इस पर श्रीनिवासन ने कहा कि परीक्षा में शामिल नहीं होने का विकल्प चुनने वाले कोई मौका नहीं गंवाएंगे।(भाषा)