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Sidhu Moose Wala Murder केस में Goldy Brar के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया Red Corner Notice

हमें फॉलो करें Sidhu Moose Wala Murder केस में Goldy Brar के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया Red Corner Notice
, शुक्रवार, 10 जून 2022 (00:12 IST)
नई दिल्ली/चंडीगढ़। इंटरपोल ने सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ (Goldy Brar) के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस  जारी किया है। गोल्डी बराड़ ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के फिलहाल कनाडा में होने की बात कही जा रही है।

इंटरपोल ने गैंगस्टर से आतंकी बने बब्बर खालसा के हरविंदर सिंह रिंदा के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। रिंदा मोहाली आतंकी हमले, लुधियाना कोर्ट कांप्लेक्स अटैक समेत पंजाब और नार्थ इंडिया के कई आतंकी हमलों में वॉन्टेड है।

रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के 195 सदस्य देशों की कानून लागू करने वाली एजेंसी को अनुरोध करने वाले सदस्य देश द्वारा वांछित भगोड़े का पता लगाने और उसे हिरासत में लेने के लिये अलर्ट करता है। कनाडा में रहने वाले सतींद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी।
 
पंजाब पुलिस ने खोली सीबीआई की पोल : पंजाब पुलिस के दावे के उलट सीबीआई ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के एक दिन बाद 30 मई को गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। 
 
पंजाब पुलिस ने बुधवार को दावा किया था कि उसने मूसेवाला की हत्या से 10 दिन पहले गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सीबीआई ने अपना पक्ष रखा है।
 
सीबीआई ने कहा कि उसे 30 मई को अपराह्न 12.25 बजे ई-मेल के माध्यम से पंजाब पुलिस के जांच ब्यूरो की ओर से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। ईमेल के साथ 19 मई की तारीख वाला एक पत्र भी संलग्न था, जिसमें पंजाब पुलिस द्वारा फरीदकोट के नगर थाने में बराड़ पर दर्ज दो प्राथमिकियों के आधार पर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया था।
 
सीबीआई ने कहा कि मौजूदा मामले में, पंजाब पुलिस की ओर से सतींद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के प्रस्ताव की ‘हार्ड कॉपी’ सीबीआई, नई दिल्ली को 30 मई 2022 को प्राप्त हुई थी। सूत्रों ने बताया कि राज्य पुलिस द्वारा जांच किए जा रहे दोनों मामलों में अदालत द्वारा आरोपी बराड़ के खिलाफ वारंट जारी करने के करीब छह महीने बाद पत्र भेजा गया था। (इनपुट भाषा)

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