नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने इस मामले की जांच आयकर विभाग से कराने का फैसला किया है।
गांधी परिवार की तरफ से केस की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।
अदालत ने यंग इंडिया कंपनी की जांच आयकर विभाग से कराए जाने को हरी झंडी दे दी। अदालत ने यह भी कहा कि कंपनी सख्त रवैया नहीं अपना सकती और उसे अपने दस्तावेज इनकम टैक्स को सौंपने होंगे। यंग इंडिया कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है। मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जांच करने का अधिकार है।
उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वे इस आरोप को लेकर 2012 में कोर्ट गए।
लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश जारी किए थे, तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है।