नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी 'घोटाले' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित (
Judgment reserved) रख लिया। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने याचिका पर आरोपी और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।
अदालत ने बुधवार को इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया। इस दौरान विशेष जज न्याय बिंदु ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि तीन जुलाई तक बढ़ा दी।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta