Publish Date: Thu, 12 Oct 2017 (07:35 IST)
Updated Date: Thu, 12 Oct 2017 (07:38 IST)
नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय से विदेश जाने की अनुमति नहीं मिली।
न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया में करोड़ों रुपए के विदेशी निवेश की अनुमति के आरोपी कार्ति को बेटी के दाखिले के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति नहीं दी। शीर्ष अदालत एक नवंबर को इस पर फिर सुनवाई करेगी।
कार्ति ने एक हलफनामा दायर करके कहा था कि उनकी बेटी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाना है, इसलिए उन्हें ब्रिटेन जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। कार्ति ने शीर्ष अदालत को भरोसा दिया था कि वह विदेश जाकर बैंक संबंधी कोई काम नहीं करेंगे। (वार्ता)