Publish Date: Wed, 04 Jul 2018 (11:37 IST)
Updated Date: Wed, 04 Jul 2018 (11:40 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बुधवार को अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि
लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अहम है। कैबिनेट की सलाह से काम करें एलजी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केजरीवाल बेहद खुश दिखाई दिए।
फैसले के तुरंत बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी जीत है... यह लोकतंत्र की बड़ी जीत है।
इससे पहले सीजेआई दीपक मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने संविधान, 139 एए, सरकार की शक्तियां सभी पहलुओं पर गौर किया। उन्होंने कहा कि संविधान की भावना के तहत काम हो। हर मामले में एलजी की सहमति जरूरी नहीं। एलजी को सरकार के प्रतिनिधियों का सम्मान करें।
अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं। भूमि, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं है। बाकि मामले में सरकार को कानून बनाने की इजाजत।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट सभी मामलों की जानकारी उपराज्यपाल को दे। उपराज्यपाल के पास फैसला लेने का कोई हक नहीं। वह सिमित शक्तियों के साथ प्रशासक है, राज्यपाल नहीं। फैसले में यह भी कहा गया कि उपराज्यपाल सभी मामलों को राष्ट्रपति को नहीं भेजेंगे। राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले एलजी अपने विवेक का इस्तेमाल करें।