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नौकरी के बदले भूमि घोटाला : कोर्ट ने लालू के सहयोगी की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

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Delhi High Court
Land for job scam case : दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी अमित कात्याल की ओर से चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध करने संबंधी याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से सोमवार को जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति विकास महाजन की अवकाशकालीन पीठ ने ईडी को नोटिस जारी कर मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अदालत ने संबंधित जेल अधीक्षक को रिपोर्ट पेश करने तथा कात्याल का आहार चार्ट भी पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई सात जून को होगी।
 
कात्याल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आरोपी ने बैरिएट्रिक सर्जरी करवाई है और उसका वजन 10 किलोग्राम कम हुआ है, उसे और इलाज की जरूरत है, जो तिहाड़ जेल में उपलब्ध नहीं है, जहां कात्याल बंद है। इस पर न्यायाधीश ने जानना चाहा कि कात्याल की सर्जरी पहले ही हो चुकी थी, तो फिर उसने छुट्टियों के दौरान राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा क्यों खटखटाया।
इस पर कात्याल के वकील ने कहा कि हाल में निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज की है, इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया है। ईडी ने कात्याल को 11 नवंबर 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।
 
जांच एजेंसी का आरोप है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान जब राजग प्रमुख रेलमंत्री थे, तब कात्याल ने उनकी तरफ से नौकरी के इच्छुक लोगों से जमीनें ली थीं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour 

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