Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

लिव-इन पार्टनर ने महिला को 14 बार गर्भपात के लिए किया मजबूर, फंदे पर झूलकर दी जान

Advertiesment
हमें फॉलो करें लिव-इन पार्टनर ने महिला को 14 बार गर्भपात के लिए किया मजबूर, फंदे पर झूलकर दी जान
, गुरुवार, 14 जुलाई 2022 (19:59 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली में 33 वर्षीय एक महिला ने 8 साल की अवधि के दौरान अपने लिव-इन पार्टनर द्वारा 14 बार गर्भपात कराने के लिए विवश किए जाने के बाद परेशान होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। यह घटना पांच जुलाई को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जैतपुर इलाके में हुई थी।
 
पुलिस के मुताबिक हिंदी में लिखे सुसाइड नोट में महिला ने आरोप लगाया है कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ सह-जीवन संबंधों में थी, जिसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए लेकिन उससे शादी करने से इंकार कर दिया। महिला ने कहा कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। पुलिस के अनुसार महिला अपने पति से अलग रह रही थी।
 
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी व्यक्ति नोएडा में एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम करता है। उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।
 
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त ईशा पांडे ने कहा कि 5 जुलाई को जैतपुर में एक महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची जहां एक महिला कमरे में फंदे से लटकी हुई थी। उसे तुरंत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
 
पुलिस उपायुक्त ने कहा कि महिला द्वारा फांसी लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए मेज के अलावा उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच के बाद पता चला कि महिला पिछले 7-8 साल से अपने पति से अलग रह रही थी। महिला के माता-पिता बिहार के मुजफ्फरपुर में रहते हैं और उन्हें इस घटना की सूचना दे दी गई है। 
 
पुलिस उपायुक्त इशा पांडे ने कहा कि हमने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 313 और 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।
 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

संसद के मानसून सत्र में महंगाई, 'अग्निपथ' समेत कई मुद्दे उठाएगी कांग्रेस, रणनीतिक समूह की बैठक में हुआ फैसला