Publish Date: Sat, 27 Feb 2016 (10:57 IST)
Updated Date: Sun, 28 Feb 2016 (10:24 IST)
नई दिल्ली। प्रवासी भारतीय कार्ड के लिए भारतीय मूल के लिव इन पार्टनर्स के आवेदनों ने सरकार को दुविधा में डाल दिया है क्योंकि यह सुविधा केवल पति-पत्नी को दी जाती है। गृह मंत्रालय अब इस पर विचार कर रहा है कि लिव इन पार्टनर्स के आवेदनों पर क्या किया जाए।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें भारतीय मूल के कई लिव इन पार्टनरों के आवेदन मिले हैं। हमें फिलहाल नहीं पता कि क्या किया जाए क्योंकि नियम केवल पति पत्नी को ही ओसीआई कार्ड जारी करने की अनुमति देते हैं।'
सरकार द्वारा ओसीआई कार्ड देने से इनकार करने से नाराज एक या दो शुरुआती मामलों में आवेदकों ने अदालत की शरण ली है।