mahua moitra news : सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख करने वाली निष्कासित लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को अदालत से गुरुवार को राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मोइत्रा को सरकारी आवास खाली करने के लिए जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
मोइत्रा ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए अधिकारियों को उन्हें सरकारी बंगले से बेदखल करने से रोकने का अनुरोध किया था।
सरकारी आवास खाली करने के लिए संपदा निदेशालय (डीओई) के नोटिस को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस नेता ने अनुरोध किया कि फिलहाल उन्हें परिसर से बाहर न निकाला जाए क्योंकि वह एक अकेली महिला हैं और यहां एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किए जाने के बाद मोइत्रा को आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। यह बंगला उन्हें बतौर सांसद आवंटित किया गया था।
तृणमूल कांग्रेस नेता को तुरंत बंगला खाली करने का नोटिस मंगलवार को जारी किया गया था।
पिछले साल 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित किए जाने के बाद उनके सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया और सात जनवरी तक उन्हें घर खाली करने के लिए कहा गया था।
मोइत्रा को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उपहार लेने और उनके साथ संसद की वेबसाइट की यूजर आईडी और पासवर्ड साझा करने के आरोप में पिछले साल 8 दिसंबर को अनैतिक आचरण का दोषी ठहराया गया था और लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। एजेंसियां