Publish Date: Wed, 02 May 2018 (08:47 IST)
Updated Date: Wed, 02 May 2018 (08:49 IST)
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि नई सिम लेने के लिए आधार देने क बाध्यता नहीं है।
सरकार ने कहा कि वे ग्राहकों को सिम जारी करते समय आधार के अलावा अन्य वैध पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी ले सकते हैं।
दूरसंचार कंपनियों को तत्काल ही इस आदेश को मानना होगा क्योंकि सरकार ने यह व्यवस्था तुरंत लागू करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि दूरसंचार कंपनियां बिना आधार के सिम कार्ड नहीं जारी कर रही थी जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि आधार सिम कार्ड जारी करने के लिए जरूरी नहीं है।