नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान हवाई टिकट बुक किया था, वे तत्काल रिफंड के हकदार हैं।
लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई उड़ानों में रिफंड के लिए शीर्ष अदालत के समक्ष दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान डीजीसीए ने यह बात कही।
डीजीसीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि 24 मई तक के लॉकडाउन से पहले बुक किए गए टिकटों के मामले में भी क्रेडिट शेल और इंसेंटिव स्कीम के तहत टिकट की रकम वापस की जाएगी।
रिफंड के लिए बनाई 3 श्रेणियां : डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि रिफंड को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहली श्रेणी उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने 24 मई तक यात्रा के लिए लॉकडाउन से पहले टिकट बुक किया था। इन्हें प्रस्तावित क्रेडिट शेल और इंसेंटिव स्कीम के तहत निपटाया जाएगा।
दूसरी श्रेणी उन यात्रियों की हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान टिकट बुक किया था। वे संबंधित एयरलाइंस के किराए की तत्काल वापसी के लिए हकदार होंगे।
तीसरी श्रेणी में वे यात्री शामिल हैं जिन्होंने किसी भी समय टिकट बुक किया था लेकिन 24 मई के बाद यात्रा के लिए इनका रिफंड सीएआर प्रावधानों से नियंत्रित होगा।
अगर यात्री ने विदेशी एयरलाइंस से टिकट बुक किया हैं तो क्रेडिट शेल योजना लागू नहीं होगी और 15 दिनों के भीतर किराया वापस मिल जाएगा।