मुंबई। Hanuman Chalisa row : यहां की एक अदालत जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका पर दो मई को फैसला कर सकती है।
दंपति ने यहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने योजना बनाई थी जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ राजद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। राणा दंपति ने जमानत के लिए अदालत का रुख किया था।
शनिवार को अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने अपनी दलीलें पूरी की, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकाडे ने सोमवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया।
राणा दंपति की जमानत याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के बांद्रा पूर्व में स्थित निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान को दुश्मनी या नफरत की भावनाओं को बढ़ावा देने के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
याचिका में कहा गया है कि धारा 153 (ए) के तहत आरोप को कायम नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का मुख्यमंत्री के निजी आवास के पास हनुमान चालीसा का पाठ करके नफरत पैदा करने का कोई इरादा नहीं था।
अमरावती लोकसभा सीट से सांसद नवनीत राणा और बडनेरा से विधायक पति रवि राणा ने हालांकि 23 अप्रैल को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने संबंधी अपनी योजना को रद्द कर दिया था।