नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस (Nirbhaya Case) के दोषियों पर अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों पवन, अक्षय, विनय और मुकेश का तीसरी बार डेथ वॉरंट जारी किया था। तीसरे डेथ वारंट के मुताबिक 3 मार्च को सुबह 6 बजे इन चारों को फांसी होनी थी लेकिन देर शाम अचानक फैसला आया कि फिलहाल फांसी नहीं दी जाएगी।
Nirbhaya Case में दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक निर्भया के दोषियों को फांसी पर रोक लगा दी है। इससे पहले निर्भया के चार दोषियों में एक पवन की दया याचिका भी राष्ट्रपति की ओर से खारिज कर दी गई थी।
सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट से सुधारात्मक याचिका खारिज होने के बाद पवन ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों में से पवन कुमार गुप्ता को सुनवाई के दौरान 5 सदस्यीय बेंच ने पवन की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी। पवन ने अपनी याचिका में राहत की गुहार लगाते हुए मंगलवार सुबह 6 बजे होने वाली फांसी पर रोक की मांग की थी। इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया था।
इससे पहले यह तय हो गया था कि मंगलवार को निर्भया केस के चारों दोषियों के गले फांसी के फंदे से नप जाएंगे लेकिन शाम होते होते दोषियों की किस्मत ने एक बार फिर पलटी। पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा फांसी पर रोक के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। कोर्ट के आदेश से पूरा देश स्तब्ध है और सबसे ज्यादा निराश निर्भया की मां आशा देवी हैं।
उधर तिहाड़ जेल में जल्लाद पवन ने भी मंगलवार की सुबह होने वाली फांसी की पूरी तैयारी कर ली थी। चारों दोषियों को एकसाथ फांसी होनी थी, लिहाजा उन्होंने डमी को लटकाकर प्रयोग भी कर लिया था लेकिन अब उन्हें और इंतजार करना होगा।