नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हजरत निजामुद्दीन दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर मनाही को लेकर सख्त रुख अख्तियार करते हुए केंद्र, दिल्ली सरकार और दरगाह ट्रस्ट प्रबंधन को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है कि महिलाओं को दरगाह में प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा है?
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव ने मामले की सुनवाई के बाद केंद्र, दिल्ली सरकार और दरगाह ट्रस्ट प्रबंधन समिति को नोटिस जारी कर आगामी 11 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
विधि की 3 छात्राओं ने अपनी याचिका में कहा है कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दरगाह के बाहर सूचना पट लगा है जिसमें अंग्रेजी और हिन्दी में स्पष्ट लिखा है कि दरगाह के भीतर महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं है।