Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

राहुल गांधी ही नहीं इन नेताओं की भी हुई थी सदस्यता रद्द

हमें फॉलो करें राहुल गांधी ही नहीं इन नेताओं की भी हुई थी सदस्यता रद्द
, शुक्रवार, 24 मार्च 2023 (21:04 IST)
नई दिल्ली। मानहानि के एक मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया है और उनका नाम इस तरह की कार्रवाई का सामना कर चुके जनप्रतिनिधियों की सूची में शामिल हो गया है।
 
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को किसी मामले में दो साल या उससे अधिक कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो वह दोषी करार दिए जाने की तारीख से सदन की सदस्यता से अयोग्य हो जाएगा और सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह और साल के लिए अयोग्य रहेगा।
 
आइए जानते हैं कि ऐसे नेताओं के बारे में जिनकी लोकसभा और विधानसभा सदस्यता रद्द हुई... 
 
लालू प्रसाद : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सितंबर 2013 में चारा घोटाला के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था। उस समय वह बिहार के सारण से सांसद थे।
 
जे. जयललिता : अन्नाद्रमुक की तत्कालीन प्रमुख जयललिता को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में 4 साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद सितंबर 2014 में तमिलनाडु विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था।
 
पीपी मोहम्मद फैजल : लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल को जनवरी 2023 में हत्या के प्रयास के एक मामले में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वह स्वत: ही संसद सदस्यता से अयोग्य हो गए। 
 
हालांकि, केरल उच्च न्यायालय ने बाद में फैजल की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया। सांसद के अनुसार लोकसभा सचिवालय ने अब तक उनकी अयोग्यता को वापस लेने के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की है।
 
आजम खान : समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान को 2019 के नफरत भरे भाषण के एक मामले में एक अदालत ने 3 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य करार दिया गया था। वह रामपुर सदर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
 
अनिल कुमार सहनी : राजद विधायक सहनी को धोखाधड़ी के एक मामले में 3 साल कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद अक्टूबर 2022 में बिहार विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था।
 
विक्रम सिंह सैनी : भाजपा विधायक सैनी को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अक्टूबर 2022 के प्रभाव से अयोग्य करार दिया गया था। उन्हें 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के एक मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। सैनी खतौली सीट से विधायक थे।
 
प्रदीप चौधरी : कांग्रेस विधायक चौधरी को जनवरी 2021 में हरियाणा विधानसभा से अयोग्य करार दिया गया था। उन्हें हमले के एक मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई गयी थी। वह कालका से विधायक थे।
 
कुलदीप सिंह सेंगर : सेंगर को बलात्कार के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था।
 
अब्दुल्ला आजम खां : सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खां को फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य करार दिया गया था। कुछ दिन पहले ही एक अदालत ने 15 साल पुराने एक मामले में उन्हें दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला रामपुर की स्वार विधानसभा से सदस्य थे।
 
अनंत सिंह : राजद विधायक अनंत सिंह को जुलाई 2022 में बिहार विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। उन्हें उनके आवास से हथियार और गोला-बारूद जब्त होने से जुड़े मामले में दोषी करार दिया गया था। सिंह पटना जिले की मोकामा सीट से विधायक थे। (एजेंसी/वेबदुनिया)
 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अभय जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे महापौर पुष्यमित्र भार्गव