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नोटबंदी फर्जीवाड़ा : अदालत ने आरोप पत्र का लिया संज्ञान

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, शनिवार, 25 फ़रवरी 2017 (19:11 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पुराने नोटों को नए नोटों में बदलवाने और नए नोटों की आपूर्ति से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में दो बैंक अधिकारियों एवं एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र का शनिवार को संज्ञान लिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया और एजेंसी को दस्तावेजों की प्रतियां आरोपियों को देने का निर्देश दिया। आरोपी सुनवाई के दौरान मौजूद थे।
 
आरोप पत्र में एक्सिस बैंक की कश्मीरी गेट शाखा के शाखा प्रबंधक 32 वर्षीय विनीत गुप्ता, बैंक में तत्कालीन प्रबंधक (संचालन) 33 वषीय शोभित सिन्हा और राजीव कुमार कुशवाहा नामजद हैं। कुशवाह पर मुखौटा कंपनियां शुरू करने के मास्टर माइंड होने का संदेह है। तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
 
अदालत ने दस्तावेजों को परखने की तारीख एक अप्रैल तय की। यह नोटबंदी के फलस्वरूप धनशोधन के मामलों में यहां एक्सिस बैंक के अधिकारियों एवं अन्य के विरुद्ध दायर किया गया पहला आरेाप पत्र है।
 
ईडी ने तीनों आरोपियों की भूमिकाओं का जिक्र करते हुए 750 पन्नों आरोप पत्र दायर किया है। उसमें 22 गवाहों का भी जिक्र है और कहा गया है कि मामले में जांच अब भी चल ही रही है और वह बाद में पूरक आरोप पत्र दायर करेगी।
 
निदेशालय ने दावा किया था कि कुशवाहा ने मुखौटा कंपनियां बनाने के लिए विभिन्न व्यक्तियों की पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था और इन कंपनियों के माध्यम से 10 नवंबर से 22 नवंबर के बीच इन दोनों बैंक प्रबंधकों की मिलीभगत से 39 करोड़ रुपए जमा कराए गए। दोनों बैंक प्रबंधकों ने उसके एवज में कमीशन लिया। दोनों कमीशन के तौर पर 39 लाख रुपए का सोना लेने पर सहमत हुए थे। (भाषा)

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