नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आईटीआर वेरिफिकेशन (ITR Verification) करने के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब आयकरदाता को आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए केवल 30 दिन मिलेंगे। इससे पहले इस काम के लिए 120 दिन का समय मिलता था।गौरतलब है कि बिना वेरिफिकेशन के आईटीआर को अमान्य माना जाता है।
खबरों के मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया में आखिरी चरण उसको वेरिफाई या सत्यापित करना होता है। इसके बिना फाइलिंग की प्रॉसेस तब तक पूरी नहीं मानी जाती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने आईटीआर वेरिफिकेशन (ITR-V) की अवधि कम करके 30 दिन कर दी है।
सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी। यह नया नियम 1 अगस्त 2022 से लागू हो गया है।यानी अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर भर दिया है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए 120 दिन मिलेंगे, लेकिन डेडलाइन के बाद आईटीआर भरने की स्थिति में आपको इसके लिए 30 दिन ही मिलेंगे।
आईटीआर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वेरिफाई किया जा सकता है। गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 थी, जो अब बीत चुकी है। हालांकि अब भी आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, इसके लिए जुर्माना देना होगा।