Publish Date: Sat, 07 Jan 2017 (07:28 IST)
Updated Date: Sat, 07 Jan 2017 (07:39 IST)
नई दिल्ली। भारतीय नागरिक जो भारत के निवासी नहीं हैं, वे 30 जून तक आरबीआई के कार्यालयों में पुराने 500 और 1,000 रुपए के नोट जमा कर सकेंगे।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन नोटों को बदलने के प्रावधान, विदेशी विनिमय प्रबंधन (मुद्रा का निर्यात एवं आयात) नियमन, 2015 की अधिसूचना से संबद्ध होंगे जिसमें मुद्रा को स्वदेश लाने की सीमा प्रति व्यक्ति 25,000 रुपए निर्धारित की गई है।
यह घोषणा, बेंगलूरू में होने जा रहे तीन दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से एक दिन पहले की गई है। इस सम्मेलन में दुनियाभर से भारतीयों के शामिल होने की संभावना है। (भाषा)