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खुशखबर! पुराने नोटों से 24 नवंबर तक किया जा सकता है बिलों का भुगतान

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नई दिल्ली , सोमवार, 14 नवंबर 2016 (15:01 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने अब चलन से बाहर किए जा चुके 1,000 और 500 रुपए के पुराने नोटों से पेट्रोल पंपों, सरकारी सेवाओं के बिल भुगतानों, कर और शुल्कों की अदायगी की समयावधि को 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि नकदी पाने और पुराने नोटों के बदले नए नोटों के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी हैं जिसके चलते सरकार ने इस राहत की घोषणा की है।

 
गत मंगलवार की रात को 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों को अमान्य करार दिए जाने के बाद सरकार ने सरकारी अस्पतालों, रेलवे टिकट बुकिंग केंद्रों, सार्वजनिक परिवहन, हवाई अड्डों पर टिकट बुकिंग, दूध केंद्रों, श्मशान या कब्रिस्तानों और पेट्रोल पंपों पर इनके परिचालन को 72 घंटों की अनुमति दी थी।
 
बाद में इस सूची में मेट्रो रेल टिकटों, राजमार्गों और सड़क टोल, डॉक्टर के पर्चे पर सरकारी और निजी दुकानों से दवा खरीद, एलपीजी गैस सिलेंडरों की बुकिंग, रेलवे कैटरिंग, बिजली और पानी के बिलों का भुगतान एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों में प्रवेश टिकट को भी जोड़ दिया गया था।
 
सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन सभी के लिए बढ़ाई गई अतिरिक्त 72 घंटों की समयसीमा सोमवार रात को खत्म हो रही है, लेकिन बैंकों को अभी भी नकदी प्रवाह को सामान्य करने में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने इस समयसीमा को 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।
 
पुराने नोटों के माध्यम से केंद्रीय भंडारों जैसे सहकारी ग्राहक बिक्री केंद्रों और अदालती शुल्क का मान्य पहचान पत्र के साथ भुगतान किया जा सकता है, लेकिन सरकारी सेवाओं के केवल पुराने बिल या मौजूदा बिल का भुगतान केवल व्यक्ति या घरों के हिसाब से ही पुराने नोटों के माध्यम से किया जा सकता है। किसी तरह के अग्रिम भुगतान की अनुमति नहीं है। (भाषा)

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