Publish Date: Fri, 06 Nov 2020 (18:47 IST)
Updated Date: Fri, 06 Nov 2020 (18:50 IST)
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने इस वर्ष के शुरू में दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को इन दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी होती है। पुलिस ने इन दंगों के संबंध में 15 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने भी बताया कि खालिद के खिलाफ इस अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय दोनों से मंजूरी मिल चुकी है।(वार्ता)