Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

धार्मिक संस्थाओं को पैन से आधार जोड़ने की जरूरत नहीं : सरकार

हमें फॉलो करें धार्मिक संस्थाओं को पैन से आधार जोड़ने की जरूरत नहीं : सरकार
, शुक्रवार, 4 अगस्त 2017 (15:55 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को साफ किया कि धार्मिक निकायों को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) से आधार नंबर को जोड़ने की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि इस तरह की संस्थाएं आधार कार्ड हासिल करने की पात्र नहीं होती हैं।
 
लोकसभा में एक सदस्य के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि धार्मिक निकायों और दूसरे धार्मिक समुदायों को अपने पैन से आधार को जोड़ने की जरूरत नहीं है।
 
उन्होंने कहा कि धार्मिक निकाय और धार्मिक समुदाय आधार हासिल करने के पात्र नहीं हैं इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 139ए ए इन मामलों में लागू नहीं होती है। ऐसे में उन्हें अपने पैन के साथ आधार को लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। (भाषा) 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधान भवन के सामने बेचा टमाटर