Publish Date: Fri, 04 Aug 2017 (15:55 IST)
Updated Date: Fri, 04 Aug 2017 (18:33 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को साफ किया कि धार्मिक निकायों को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) से आधार नंबर को जोड़ने की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि इस तरह की संस्थाएं आधार कार्ड हासिल करने की पात्र नहीं होती हैं।
लोकसभा में एक सदस्य के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि धार्मिक निकायों और दूसरे धार्मिक समुदायों को अपने पैन से आधार को जोड़ने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि धार्मिक निकाय और धार्मिक समुदाय आधार हासिल करने के पात्र नहीं हैं इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 139ए ए इन मामलों में लागू नहीं होती है। ऐसे में उन्हें अपने पैन के साथ आधार को लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। (भाषा)