Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

Parliament security breach : दिल्ली से पकड़ा गया ललित झा, संसद भवन में घुसपैठ कराने का था मास्टरमाइंड

हमें फॉलो करें Parliament security breach : दिल्ली से पकड़ा गया ललित झा, संसद भवन में घुसपैठ कराने का था मास्टरमाइंड
नई दिल्ली , शुक्रवार, 15 दिसंबर 2023 (00:05 IST)
Parliament security breach : संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की घटना के मुख्य आरोपी ललित झा को गुरुवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार झा को राष्ट्रीय राजधानी से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाना योजनाबद्ध तरीके से किया गया कृत्य था और इसे 6 लोगों द्वारा अंजाम दिया गया, जिनमें से सभी अब पुलिस हिरासत में हैं।
संसद पर 2001 में किए गए आतंकी हमले की बरसी के दिन बुधवार को, सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना उस वक्त सामने आई जब लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोग सदन के भीतर कूद गए और ‘केन’ के जरिये पीले रंग का धुआं फैला दिया। घटना के तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया।
 
इस घटना के कुछ देर बाद ही पीले और लाल रंग का धुआं छोड़ने वाली 'केन' लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने वाले एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया।
 
सदन में कूदने वाले दोनों व्यक्तियों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी. के रूप में हुई है। संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किए गए दो लोगों की पहचान हरियाणा के जींद जिले के गांव घासो खुर्द की निवासी नीलम (42) और लातूर (महाराष्ट्र) के निवासी अमोल शिंदे (25) के रूप में हुई है।
ये चारों आरोपी संसद पहुंचने से पहले अपने सहयोगी विशाल के घर पर ठहरे थे। पुलिस ने विशाल को भी गुरुगाम से हिरासत में लिया था। पुलिस सूत्रों ने कहा कि झा को नयी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। 
 
संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के चारों आरोपियों को अदालत ने गुरुवार को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
 
पटियाला हाउस स्थित हरदीप कौर की विशेष अदालत ने सागर शर्मा, मनोरंजन डी, अमोल शिंदे और नीलम देवी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की सात दिनों की हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
 
दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया, जहां उन्हें 15 दिनों की हिरासत में देने की गुहार लगाई थी।
 
आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न संगीन धाराओं के तहत बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। इनपुट भाषा

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में बड़ा खुलासा, ADGP ने HC में सौंपी SIT की रिपोर्ट