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अब आसानी से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, सरल हुई प्रक्रिया

हमें फॉलो करें अब आसानी से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, सरल हुई प्रक्रिया
, शुक्रवार, 15 जुलाई 2016 (14:53 IST)
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उन लोगों के लिए भविष्य निधि निकासी जैसे दावों के निपटान के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) देने की जरूरत के प्रावधान में ढील दी है जिन्होंने 1 जनवरी 2014 से पहले सदस्यता छोड़ दी थी। ईपीएफओ ने पिछले साल दिसंबर में दावे के लिए आवेदनों पर यूएएन उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया।
एक अधिकारी ने कहा कि जिन सदस्यों को यूएएन आवंटित नहीं किए गए, उन्हें दावे के निपटान के लिए होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए नियमों में ढील देने का फैसला किया गया है। 
 
उसने कहा कि यूएएन शुरू में उन सभी सदस्यों को आवंटित किए गए जो जनवरी से जून 2014 तक अंशधारक थे। यह उन सदस्यों को राहत देने के लिए किया गया है जिनकी नौकरी 1 जनवरी 2014 से पहले समाप्त हो गई। दावा फार्म पर यूएएन का उल्लेख अनिवार्य करने का मकसद किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना है। चूंकि यूएएन, आधार, बैंक खाता आदि से जुड़ा है, अत: यह वैध दावाकर्ता को बिना किसी बाधा के राशि प्राप्त करने में सहायता करता है। (एजेंसियां)

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