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बैन के बाद सरकार ने कसा PFI पर शिकंजा, दफ्तर सील, बंद हुआ ट्विटर अकाउंट

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, गुरुवार, 29 सितम्बर 2022 (11:16 IST)
नई दिल्ली। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर बैन के बाद केंद्र सरकार ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। PFI के कई कार्यकताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार की शिकायत पर सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर उसका ऑफिशियल अकाउंट बंद कर दिया गया है।
 
केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। देश के 23 राज्यों में सक्रिय इस कुख्यात संगठन के खिलाफ NIA और ED ने बड़ा अभियान चलाया था।
 
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केरल में कसा शिकंजा : केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने के बाद केरल सरकार ने प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार देकर इस आदेश को लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं।
 
राज्य सरकार के गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा कि चूंकि पीएफआई, उसके सहयोगी संगठनों, सहयोगियों और मोर्चों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है, इसलिए राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को इसके लिए अधिकृत किया है।
 
सरकारी आदेश में कहा गया है कि डीएम और एसपी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में यूएपीए की धारा 7 (गैरकानूनी संगठन के धन के उपयोग को प्रतिबंधित करने की शक्ति) और धारा 8 (गैरकानूनी संगठन के उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए स्थानों को सूचित करने के अधिकार) के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

मंगलुरु में 12 कार्यालय सील : मंगलुरु पुलिस ने शहर के भीतर उसके और सहयोगी संगठनों के 12 कार्यालयों को सील कर दिया है। पीएफआई के 10 कार्यालय, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के कार्यालय और संगठन के एक सूचना एवं अधिकारिता कार्यालय को बुधवार शाम से सील कर दिया गया।
 
कसाबा बेंगरे, चोककाबेट्टू, कटिपल्ला, अदूर, किन्नीपाडव, केसी रोड, इनोली, मल्लूर, नेल्लिकई रोड और कुद्रोली में स्थित पीएफआई कार्यालयों को सील कर दिया गया। अजीजुद्दीन रोड, बंदर में सीएफआई कार्यालय और राव एंड राव सर्कल में संगठन के सूचना और अधिकारिता कार्यालय को भी सील कर दिया गया है।

PFI देश के सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बिगाड़ने में शामिल था। इसके सदस्यों की गतिविधियों की निगरानी करने वाले अधिकारियों के मुताबिक, यह संगठन अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा था।
 
PFI के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल पर भी बैन लगाया गया है।

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