Public interest litigation filed against Rahul Gandhi dismissed : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाल में लोकसभा के लिए चुने जाने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने का आग्रह किया था।
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अपने आदेश में कहा, याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाता है और (याची को) नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी जाती है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय एवं न्यायमूर्ति ओमप्रकाश शुक्ला की पीठ ने कर्नाटक के किसान एवं एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।
काफी देर बहस के बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि वह अपना विषय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी के सामने उठाना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और भारत में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी पांच बार सांसद रह चुके हैं और वर्तमान लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour