Publish Date: Thu, 26 Nov 2015 (17:52 IST)
Updated Date: Thu, 26 Nov 2015 (17:55 IST)
नई दिल्ली। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को रेल टिकट आरक्षण में बड़ी राहत देते हुए रेलवे ने शयनयान श्रेणी में इस कोटे के सीट आवंटन के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाते हुए अनुरक्षक यात्री को बीच की सीट देने का निर्णय लिया है।
संशोधित प्रावधानों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए 2 तरह का कोटा होगा। पहला नीचे की सीट के लिए होगा जबकि दूसरा बीच की सीट के लिए होगा। यह नियम 22 दिसंबर से प्रभावी होगा।
रेलवे ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि पहला शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए होगा, जो छूट का फायदा सिर्फ उस स्थिति में उठा सकेंगे जब उनके साथ कोई अनुरक्षक यात्री होगा। दूसरा उन लोगों के लिए जिनके लिए अनुरक्षक ले जाना वैकल्पिक होगा।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि जब कोई शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति छूट के तहत टिकट आरक्षित करता है और विकलांग कोटे में कोई सीट उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम उपलब्धता के आधार पर नीचे की सीट यात्री के लिए और बीच की सीट उसके अनुरक्षक के लिए आरक्षित करने का प्रयास करेगा। (भाषा)