नई दिल्ली। रेलवे के क्लॉक रूम और लॉकरों का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अब ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।
रेलवे बोर्ड ने अब मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) को स्टेशनों पर इस सुविधा का शुल्क बढ़ाने का अधिकार दे दिया है। सेवा को आधुनिक बनाने के लिए शीघ्र ही बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिसमें कम्प्यूटरीकृत माल सूची शामिल होगी और सालाना मूल्य बढ़ाने की अनुमति होगी।
वर्तमान में रेलवे 24 घंटे के लिए लॉकर के इस्तेमाल के लिए यात्रियों से 20 रुपए का शुल्क है और प्रत्येक अतिरिक्त 24 घंटे के लिए 30 रुपए वसूले जाते हैं। पहले यह मूल्य 15 रुपए था, वहीं क्लॉक रूम का शुल्क 24 घंटे के लिए 15 रुपए है।
वर्ष 2000 में यह 7 रुपए था। और प्रत्येक अतिरिक्त 24 घंटे के लिए यात्रियों से 20 रुपए लिए जाते हैं। इससे पहले यह शुल्क 10 रुपए था। नई नीति के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि स्थानीय स्थितियों के अनुसार डीआरएमों को क्लॉक रूमों और लॉकरों के किराए बढ़ाने के पूरे अधिकार होंगे। (भाषा)