नई दिल्ली। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीबीआई में विशेष निदेशक पद पर नियुक्त करने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है।
गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ की तरफ से दायर याचिका में अस्थाना की नियुक्ति को ‘अवैध’ और ‘मनमाना’ बताया गया है। याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है, जिसमें दावा किया गया है कि सीबीआई एक मामले की जांच कर रही है जिसमें अस्थाना का नाम आया है।
उनकी नियुक्ति को रद्द करने की मांग करते हुए इसमें केंद्र को निर्देश देने के लिए कहा गया है कि जांच होने के दौरान उनका तबादला एजेंसी से बाहर किया जाए। वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में अदालत से अपील की गई है कि सरकार को अस्थाना के चयन और नियुक्ति से संबंधित सभी रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा जाए।
याचिका में दावा किया गया है कि सरकार और चयन समिति ने कानून का उल्लंघन करते हुए सीबीआई निदेशक के विचार को दरकिनार कर दिया। इसमें कहा गया है कि सीबीआई में निदेशक पद के बाद विशेष निदेशक का पद दूसरा बड़ा पद होता है और वह एजेंसी द्वारा देखे जा रहे लगभग सभी महत्वपूर्ण मामलों का निरीक्षण करता है। (भाषा)