नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में बुधवार को सभी हस्तक्षेप याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने तीनों हस्तक्षेप याचिकाओं को नामंजूर कर दिया।
इनमें भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की हस्तक्षेप याचिका भी शामिल थी। पीठ के अन्य दो सदस्यों में न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि पंजीयक इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप याचिका स्वीकार नहीं करेंगे। (वार्ता)