Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

RBI ने जमा और खातों को लेकर जारी किए निर्देश

Advertiesment
हमें फॉलो करें Reserve Bank of India

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , गुरुवार, 17 अप्रैल 2025 (22:39 IST)
RBI Instructions : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बृहस्पतिवार को कहा कि बैंक केंद्रीय बैंक को सूचना दिए बिना अपनी विदेशी शाखाओं या प्रतिनिधियों के नाम पर रुपया खाते (ब्याज रहित) खोल/बंद कर सकते हैं। हालांकि शीर्ष बैंक ने जमा और खाते पर जारी ‘मास्टर’ निर्देश में कहा कि पाकिस्तान के बाहर संचालित पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम पर रुपया खाते खोलने के लिए रिजर्व बैंक की विशेष मंजूरी की आवश्यकता होगी।
 
इसमें कहा गया है कि एक प्रवासी बैंक के खाते में जमा करना प्रवासियों को भुगतान का एक स्वीकृत तरीका है और इसलिए यह विदेशी मुद्रा में हस्तांतरण पर लागू नियमों के अधीन है। आरबीआई ने कहा कि एक प्रवासी बैंक के खाते से निकासी वास्तव में विदेशी मुद्रा का प्रेषण है।
प्रवासी बैंकों के खातों के वित्त पोषण पर, आरबीआई ने कहा कि बैंक भारत में अपनी वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने खातों में राशि रखने को लेकर अपने विदेशी प्रतिनिधियों/शाखाओं से चालू बाजार दरों पर स्वतंत्र रूप से विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं।
हालांकि खातों में लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी बैंक भारतीय रुपए पर सट्टा लगाने वाला नजरिया न अपनाएं। ऐसे किसी भी मामले की सूचना रिजर्व बैंक को दी जानी चाहिए। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Murshidabad violence का क्या है सच, ममता सरकार ने कोर्ट में बताया