नई दिल्ली। वस्तु व सेवा कर बिल (GST Bills) में हेरफेर करने वालों को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम (CBIC) अब सख्त हो गया है। सीबीआईसी की ओर से जारी किए गए ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के अनुसार अब अगर किसी ने टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी की तो सीधे उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही रद्द हो जाएगा।
सीबीआईसी के मुताबिक सेल्स रिटर्न फाइल करने के बाद सप्लायर के बिल से मिलान नहीं होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। जनवरी 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1.20 लाख करोड़ रुपए के उच्चस्तर पर पहुंच गया है।
सरकार की फेक इनवाइस रैकेट्स के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत नवंबर 2020 के मध्य से अब तक 8000 संस्थाओं के खिलाफ 2500 मामले दर्ज किए गए हैं। 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 258 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।