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आरके पचौरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए है पर्याप्त सामग्री

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नई दिल्ली , शनिवार, 14 मई 2016 (23:08 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) में अपनी सहकर्मी का यौन शोषण करने के आरोपी पर्यावरणविद् आरके पचौरी के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर शनिवार को विचार करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री है।
                       
पचौरी पर वर्ष 2015 में अपनी एक महिला सहकर्मी का यौन शोषण करने का आरोप है। पुलिस ने फरवरी 2015 में महिला की शिकायत पर पचौरी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। 
 
पुलिस ने टेरी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष पचौरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया। इसमें महिला का शील भंग करने के इरादे से उसके खिलाफ आपराधिक शक्ति का इस्तेमाल, यौन शोषण, पीछा करना, आपराधिक डर पैदा करना और शब्दों, हावभाव या गतिविधियों से महिला का शीलभंग करना शामिल है।
                     
पुलिस ने इस मामले में सबूतों के तौर पर 23 गवाहों तथा आरोपी और पीड़िता के बीच व्हाट्सअप या ईमेल के जरिए की गई बातचीत का जिक्र किया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान ने आरोप पत्र पर विचार करने के बाद कहा कि पचौरी के खिलाफ आगे कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। (वार्ता) 

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