मुंबई। हरियाणा के गुरुग्राम में रेयान स्कूल में हाल ही में एक बालक की हुई हत्या के संबंध के मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रेयान अंतरराष्ट्रीय समूह के संस्थापक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को गिरफ्तारी से बचने के लिए कल तक के लिए अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।
इस संबंध में रेयान अंतरराष्ट्रीय स्कूल समूह के संस्थापक अध्यक्ष अगस्टीन पिंटो 73 वर्ष और पत्नी ग्रेस पिंटो 62 वर्ष जो कि समूह के प्रबंध निदेशक हैं, कल बम्बई उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी के डर से अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। उनके वकील नितिन प्रधान ने बताया कि इनके अलावा रेयान समूह के मुख्य कार्यकरी अधिकारी रेयान पिंटो ने भी अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है।
महाराष्ट्र के सरकारी वकील के आग्रह पर मामले की सुनवाई कल तक लिए स्थगित कर दी गई। प्रधान ने हालांकि कहा कि कुछ समस्या के कारण रेयान समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेयान पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के साथ दायर नहीं की गई थी। (वार्ता)